सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी को झटका

 20 Feb 2019  1063

संवाददाता/in24 न्यूज़.  

उद्योगपति अनिल अम्बानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे इन्हें झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आज रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और उसके चेयरमैन अनिल अंबानी को एरिक्सन को बकाया नहीं चुकाने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया है. न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन ने अंबानी को एक महीने के भीतर स्वीडिश दूरसंचार उपकरण निर्माता को 453 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि भुगतान समय पर नहीं किया गया तो तीन महीने की जेल अवधि का पालन किया जाएगा.

एरिक्सन को देय राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर आरकॉम द्वारा एक माफी को भी शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया. अदालत द्वारा दी गई समय सीमा पर भुगतान का पालन नहीं करने के लिए रिलायंस की तीन कंपनियों- आरकॉम, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड पर एक-एक करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया. अदालत आरकॉम के खिलाफ एरिक्सन की अवमानना याचिका पर फैसला सुना रही थी और इसके अध्यक्ष अनिल अंबानी ने स्वीडिश दूरसंचार उपकरण निर्माता को 550 करोड़ का बकाया भुगतान करने के लिए अदालत के पहले के आदेशों का पालन नहीं किया. गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से अनिल अम्बानी की परेशानी तब बढ़ गई थी जब राफेल मामले में उनका नाम भी सामने आया था.