तेलंगाना हाईकोर्ट ने शवों को सुरक्षित रखने का दिया आदेश

 07 Dec 2019  796
संवाददाता/in24 न्यूज़। 
हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर अब सवाल उठने लगे है और तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी  इस मामले में संज्ञान लिया है.कोर्ट ने सोमवार रात 8 बजे तक शवों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. कोर्ट एनकाउंटर के खिलाफ अर्जी पर सोमवार की सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा. इस मामले के लिए मानवाधिकार आयोग की टीम भी कल यानी शनिवार को हैदराबाद जाएगी.वहीं, मुंबई के कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हैदराबाद में गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर पत्र लिखा. वकीलों ने अपने पत्र में एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. पत्र में आरोप लगाया गया है कि एनकाउंटर के नाम पर चारों आरोपियों की पुलिस वालों ने हत्या कर दी.वकीलों ने पत्र याचिका के जरिए मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.यह पत्र याचिका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को लिखा गया है. पत्र याचिका में लिखा गया है कि एनकाउंटर के नाम पर आरिफ, शिवा, नवीन और चेन्नेकशवुलु की नृशंस हत्या की गई.वहीं, हैदराबाद में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए दिशा गैंगरेप और हत्याकांड के आरोपियों के परिजन मीडिया के सामने आ रहे हैं और पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं.  गैंगरेप के आरोपी चिंताकुंटाकी पत्नी रेनुका के बाद अब आरोपी जोलू शिवा के पिता सामने आए हैं और एनकाउंटर पर सवाल उठाया है. हालांकि, आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर जहां सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं. आपको बता दें कि हैदराबाद में स्थानीय लोगों ने डॉक्टर  के आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर करने वाली तेलंगाना पुलिस के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला है. इस दौरान लोगों ने 'पुलिस जिंदाबाद' के नारे भी लगाए.बता दें कि हैदराबाद गैंगरेप के चारों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया गया. यह एनकाउंटर नेशनल हाइवे-44 के पास गुरुवार देर रात हुआ. पुलिस आरोपियों को एनएच-44 पर क्राइम सीन रिक्रिएट कराने के लिए लेकर गई थी. पुलिस के मुताबिक, चारों आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की, तभी पुलिस ने चारों आरोपियों को मार गिराया..