मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा को मिली जमानत 

 25 Apr 2017  1470
समीरा मंसूरी, in24 न्यूज़ , मुंबई 
2008 के मालेगांव धमाका मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सशर्त जमानत दे दी है. बताया जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा को जमानत राशि के तौर पर एक महीने के अंदर 5 लाख जमा करने होंगे. साध्वी प्रज्ञा को अपना पासपोर्ट एनआईए कोर्ट में जमा करने के आदेश भी दिए गए हैं। दूसरी तरफ कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत को खारिज कर दी है। आपको बता दें कि इसके पहले जांच एजेंसी एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को अपनी जांच में क्लीन चीट दी थी.  इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट साध्वी की जमानत को खारिज कर चुकी है। एनआईए का दावा है कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मुकदमा चलना पर्याप्त सबूत नहीं  है जिसकी वजह से मकोका कानून न बनना और अब तक ट्रायल कोर्ट ने मकोका हटाने पर कोई फैसला नहीं दिया है।
[caption id="attachment_1466" align="alignnone" width="300"] 2008 Malegaon blast[/caption]
29 सितंबर 2008 में मालेगांव धमाके में कुल 7 लोग मारे गए थे और तक़रीबन 90 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले में एटीएस की जांच में 'अभिनव भारत' संस्था का नाम सामने आया था। जिसके बाद स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह को 24 अक्टूबर, 2008 में गिरफ्तार किया गया था। वहीं जुलाई 2009 में स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपी पर मकोका कानून लगाया था। जुलाई 2010 में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने मकोका सभी पर जारी रखा। अभी तक ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में मकोका नहीं हटाया है। लेकिन 25 अप्रैल 2017 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सशर्त जमानत दे दी है।