'टाइगर' अब सलाखों के पीछे

 05 Apr 2018  1307


संवाददाता/in24 न्यूज़

काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने आरोपी सलमान खान को दोषी करार कर 5 साल की सजा सुनाई साथ ही उनपर 10000 रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले में बाकी आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट जाने की बात कही।

उन्होंने जज से सलमान को कम से कम सजा देने की अपील की थी क्योंकि कोर्ट में यह मामला पिछले बीस साल से चल रहा था। आपको बता दें कि यह मामला वर्ष 1998 का है जब फिल्म "हम साथ साथ हैं" की शूटिंग चल रही थी और 1 अक्टूबर की रात को कांकणी में कथित रूप से काले हिरण का शिकार किया गया।

इस मामले में मुख्य आरोपी सलमान खान बनाए गए और सैफ, नीलम, तब्बू व सोनाली पर उन्हें उकसाने का आरोप लगाया गया और  पिछले महीने सुनवाई और अंतिम बहस पूरी हो गई थी।