फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर बॉम्बे हाई कोर्ट का अहम फैसला

 12 Apr 2023  1448
संजय मिश्रा/in24न्यूज़/मुंबई
 
हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरी और बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के सन 2007 के चुंबन विवाद के संदर्भ में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि सड़क पर या पब्लिक प्लेस पर छेड़खानी की शिकार हो रही किसी महिला को ऐसी घटनाओं में उसकी संलिप्तता नहीं कहा जा सकता. इसके अलावा कार्रवाई करने में विफल रहने पर उसके खिलाफ मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता. बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.सी जाधव ने बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी को इस मामले में आरोप मुक्त करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए पिछले सप्ताह एक बात कही थी, जिसके मुताबिक वर्तमान मामले में प्रतिवादी यानी शिल्पा शेट्टी ने अपनी ओर से कोई चुंबन नहीं किया था बल्कि उनका चुंबन लिया गया था. अदालत ने यह भी कहा कि शिल्पा शेट्टी की ओर से अश्लीलता के कोई प्रमाण मौजूद नहीं है. इस मामले में विस्तृत आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई. आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जनवरी 2022 में शिल्पा शेट्टी को यह कहते हुए आरोप मुक्त कर दिया था कि वह गिरे द्वारा की गई हरकत में पीड़िता की तरह दिखाई पड़ती है. आपको बता दें कि साल 2007 में हॉलीवुड के अभिनेता रिचर्ड गेरे ने शिल्पा शेट्टी के गाल पर उस वक्त चुंबन कर लिया था, जब वह राजस्थान में एक एड्स जागरूकता कार्यक्रम के लिए मंच पर आए हुए थे. जिसके बाद देश के कई हिस्सों से इस घटना के खिलाफ आवाज बुलंद हुई थी और लोगों ने इसे अश्लील और देश की संस्कृति का अपमान बताया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी यानी शिल्पा शेट्टी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सुबूत है. इसके साथ-साथ अभियोजन पक्ष ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की थी, हालांकि फिल्म अदाकारा शिल्पा शेट्टी की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत पाटिल ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि निचली अदालत का आदेश उचित और वैध था. फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए शिल्पा शेट्टी को आरोप मुक्त कर दिया है.