ना प्रेस से बात, ना दोबारा अपराध... राणा दंपत्ति को इन 6 शर्तों पर कोर्ट से मिली जमानत
04 May 2022
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in24news/ संवाददाता
सांसद नवनीत राणा, उनके पति और विधायक रवि राणा को सेशन कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है. नवनीत और रवि पिछले 11 दिनों से जेल में थे. सेशन कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर बताई गई शर्तों का उल्लंघन हुआ तो बेल रद्द हो जाएगी, जिसके बाद नवनीत को फिर जेल में जाना पड़ेगा. नवनीत और रवि के वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया है कि आज शाम तक ही दोनों को रिहा किया जा सकता है. अदालत ने राणा दंपत्ति के समक्ष जो शर्ते रखीं हैं वह इस प्रकार है - राणा दंपति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते. सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते. जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई काम वह फिर से नहीं कर सकते है. राणा दंपति को जांच में सहयोग करना होगा. अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा, जांच अधिकारी इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस देगा.बेल के लिए 50-50 हजार का बॉन्ड भरना होगा. बता दें कि महाराष्ट्र में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच नवनीत राणा ने ऐलान किया था कि सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी . इसका विरोध जताते हुए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राणा परिवार के घर के बाहर प्रदर्शन किया था और पुलिस में शिकायत भी दी थी. इसके बाद राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया था और उनको राजद्रोह का केस रजिस्टर किया गया था.