2G घोटाले मामले में ए राजा और कनिमोझी बरी 

 21 Dec 2017  1235

 

सौम्य सिंह/in24 न्यूज़ 

साल 2010 में हुए बहुचर्चित 2G घोटाले में दिल्ली कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और कनिमोझी समेत 17 दोषियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2008 में किए गए 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में सवाल खड़े किए गए साथ ही 1 लाख 76 हज़ार करोड़ के सरकारी नुक्सान की भी बात की गई थी।

सरकार तब स्पेक्ट्रम नीलामी के बजाये 'पहले आओ पहले पाओ' वाली नीति अपनाती थी जिस कारण सरकारी खजाने को ख़ासा नुक्सान झेलना पड़ा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की सुनवाई 6 साल पहले शुरू हुई थी और उन 17 आरोपियों पर धारा 420,120बी और 409 के तहत मुकदमा चला लेकिन कोर्ट को इनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर सभी को बरी करना पड़ा।

आपको बता दें कि 2G स्पेक्ट्रम में कुल 17 आरोपियों में 14 व्यक्ति और ३ टेलीकॉम कंपनियां  जिनमें रिलायंस टेलीकॉम, यूनिटेक वायरलेस और स्वान टेलीकॉम शामिल थीं। इस घोटाले में दक्षिण भारत के 2 दिग्गज नेता ए राजा और एमके कनिमोझी के नाम सामने आये थे।

इनके अलावा सुरेन्द्र पिपारा, हरी नायर और गौतम दोषी (रिलायंस टेलीकॉम के ३ उच्चाधिकारी जो इस घोटाले में आरोपी थे) और विनोद गोयनका (स्वान टेलीकॉम के निर्देशक) जैसे प्रमुख नाम थे। बहरहाल यह घोटाला कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ क्योंकि इसी के कारण कांग्रेस पार्टी को घोटाले वाली पार्टी का टाइटल मिला जिसके बाद उनके कई घोटालों का खुलासा किया गया और नतीजतन सत्ता से हाथ धोना पड़ा।