नवाब मलिक की बढ़ी मुश्किलें, अदालत ने ख़ारिज की जमानत याचिका

 06 Dec 2022  497

संवाददाता/in 24 न्यूज़। 

मनी लॉड्रिंग मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुश्किलें काम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विशेष अदालत से नवाब मलिक को लगा बड़ा झटका। अदालत ने उनकी जमानत याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि अभी भी अवैध संपत्ति पर नवाब मलिक के परिवार वालों का कब्ज़ा है। मलिक पर आरोप है कि अंडरवर्ल्ड से सांठगांठ कर करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम खरीदा था। एक जमीन की खरीदी से जुड़े कथित धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को जमानत देने से इनकार करते हुए एक विशेष अदालत ने कहा कि उनका अपने परिवार के स्वामित्व वाली एक फर्म के माध्यम से दागी संपत्ति पर कब्जा बना हुआ है। इस जमीन घोटाला मामले में भगोड़ा गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगी शामिल थे। धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत मामलों के लिये विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकड़े ने कहा कि प्रथम दृष्टया, यह इंगित करने के लिए सबूत थे कि हसीना पारकर, दाऊद की बहन, सलीम पटेल दाऊद का कथित सहयोगी और मलिक के बीच मुनिरा प्लंबर और उनकी मां मरियम गोवा वाला के स्वामित्व वाली भूमि को हथियाने के लिए एक साजिश हुई थी। न्यायाधीश ने 30 नवंबर को मलिक की जमानत याचिका  खारिज कर दी थी। फैसले से संबंधित विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध हुआ। ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी  नेता नवाब मलिक को इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में हैं और फिलहाल यहां एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, “पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों के संबंध में, मैं यह मानता हूं कि आवेदक का सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से दागी संपत्ति पर निरंतर कब्जा है।’’सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स कंपनी का स्वामित्व मलिक के परिवार के सदस्यों के पास है।