आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर कोर्ट ने दी ईडी को नोटिस

 29 Nov 2023  591

संवाददाता/in24 न्यूज़.
आबकारी नीति मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने ईडी को छह दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायाधीश ने केंद्रीय जांच एजेंसी से आरोपी को जवाब की प्रति उपलब्ध कराने को भी कहा है। 24 नवंबर को कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत दस दिनों के लिए चार दिसंबर तक बढ़ा दी थी, उन्होंने जांच अधिकारी की इस दलील पर गौर किया कि आरोपी के खिलाफ जल्द ही निर्धारित समय के भीतर चार्जशीट दाखिल किए जाने की संभावना है। इससे पहले न्यायाधीश ने संजय सिंह को एक सांसद के रूप में विकास कार्यों से संबंधित कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी। न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को उन्हें पंजाब की एक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था, जब उन्हें सूचित किया गया था कि मानहानि के एक मामले में अमृतसर की एक अदालत से पेशी वारंट है। न्यायाधीश नागपाल ने संजय सिंह को कुछ चेकों पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी थी क्योंकि उन्होंने अपने पारिवारिक खर्चों और एक सांसद के रूप में किए जाने वाले अन्य कार्यों के लिए ऐसा करने का अनुरोध किया था। संबंधित जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे संजय सिंह का उचित इलाज सुनिश्चित करें, जिसमें उनका निजी डॉक्टर भी शामिल हो। न्यायाधीश ने कहा था कि अदालत को आरोपी को निजी इलाज से इनकार करने का कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए, संबंधित जेल अधीक्षक को उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को बरकरार रखा गया था। 13 अक्टूबर को संजय सिंह ने न्यायाधीश नागपाल से कहा था कि ईडी एक ‘मनोरंजन विभाग’ बन गया है।न्यायाधीश ने उन्हें निर्देश दिया था कि वह असंबद्ध मामलों पर चर्चा न करें। संजय सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि आप के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में बंद हैं।