हत्या के मामले में बरी हुए योगी आदित्यनाथ

 17 Jul 2019  846

संवाददाता/in24 न्यूज़.  

 

 

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सांसद-विधायक कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत में पुलिस कांस्टेबल सत्यप्रकाश यादव की हत्या का मामला खारिज कर दिया गया है. इसके साथ अदालत ने योगी आदित्यनाथ की ओर उनके विपक्षी तलज अजीज पर कराए गए क्रास केस के तहत मुकदमा चलाने की मांग भी खारिज कर दी है. इस मामले में सीजेएम महराजगंज ने पहले ही परिवाद खारिज कर दिया था. दोनों पक्षों ने सीजीएम के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी.याचिका खारिज करते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन तिवारी ने कहा कि सीजेएम महराजगंज का आदेश विधि, तथ्यों एवं प्रक्रिया के तहत सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है. इससे पूर्व न्यायालय में दोनों पक्षों के वकीलों ने कहा कि उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ गलतफहमी में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस जांच में मामला झूठा पाया गया. इसलिए निगरानी का निस्तारण कर दिया गया. ज्ञात हो कि 20 साल पुराने इस मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था. सीबीसीआईडी ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट पहले ही दे दी थी, फाइनल रिपोर्ट को पिछले साल सीजेएम कोर्ट ने भी सही माना था. उसके बाद सीजेएम के आदेश को प्रयागराज की विशेष सांसद-विधायक अदालत में चुनौती दी गई थी. विशेष अदालत ने भी सीजेएम के आदेश को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी.