आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट का झटका

 26 Oct 2018  1192
संवाददाता/in24 न्यूज़।
देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है. अचानक छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ वर्मा की तरफ से याचिका की सुनवाई के दौरान निदेशक वर्मा की पैरवी करने वाले वरिष्‍ठ फली नरीमन ने अपना पक्ष रखा जिसकी सुनवाई करते हुये  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आलोक वर्मा और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच चल रही रार की जांच सीवीसी 2 हफ्ते में पूरा करे। कोर्ट ने पूरे मामले की जांच रिटायर्ड जज एके पटनायक से कराने की बात कही है. 

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीवीसी, केंद्र सरकार और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्‍थाना की तरफ से याचिकाओं के संबंध में नोटिस जारी किया है, जिसकी अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी. हालांकि सॉलीसिटर जनरल तुषार महता ने कोर्ट से कहा कि इस मामले की जांच इतने कम समय में नहीं हो सकती, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच इतने ही दिनों में पूरी होनी चाहिए. जिसके जबाब में कोर्ट ने कहा कि इतना लंबा समय कोर्ट नहीं दे सकता साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जब तक मामले की सुनवाई सर्वोच्‍च न्‍यायालय में होगी तब तक सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्‍वर राव नीति से संबंधी कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि सीबीआई के अंतरिम डायरेक्‍टर राव कोई भी बड़ा फैसला न लें.बता दें कि राकेश अस्‍थाना ने भी केंद्र सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजे जाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसकी सुनवाई करते हुए सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ ने सीवीसी दो हप्ते में मामले की जांच पूरी करने का निर्देश दिया है.