सुप्रीम कोर्ट को चाहिए हर राजनीतिक दल से चंदा का हिसाब

 12 Apr 2019  994

संवाददाता/in24 न्यूज़।

किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिलता है, ये शायद ही कोई जनता हो. मगर अब इस सस्पेंस पर से पर्दा उठाने का तरीका सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है. जी हाँ, अब हर राजनितिक दल को अपने चंदे का हिसाब देना होगा. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर किसी भी अंतरिम रोक से इनकार कर दिया और सभी पक्षों को 30 मई तक चुनाव आयोग को अब तक प्राप्त राजनीतिक फंडिंग का विवरण सील कवर में देने का निर्देश दिया. भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ और जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने पार्टियों को चुनावी बॉन्ड की रसीदें प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले केंद्र की हस्तक्षेप ना करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई में कहा था यदि इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीददारों की पहचान ही नहीं हो पाई, तो चुनावों में कालेधन पर रोक लगाने का सरकार के प्रयास निरर्थक साबित होगा.