रमज़ान में वोट देने का समय नहीं बदलेगा

 13 May 2019  1030

 

संवाददाता/in24 न्यूज़.   

रमज़ान के पाक महीने में चुनाव के दौरान मतदान के समय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी है. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव का अब आखिरी चरण बाकी है. सिर्फ 19 मई का चुनाव बाकी है. इस दौरान मतदान के समय में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. सोमवार को रमज़ान के चलते मतदान सुबह 7 की बजाय की 5 बजे से शुरू करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया. कोर्ट ने कहा कि वो वोटिंग का समय तय नहीं कर सकता. ये तय करना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है. इससे पहले चुनाव आयोग इस मांग को अव्यवहारिक बता कर खारिज कर चुका है.लोकसभा चुनाव के दौरान रमजान में मतदान के समय को बदलने को लेकर चुनाव आयोग ने दो टूक कह चुका है कि वक्‍त में बदलाव संभव नहीं है. रमजान के दौरान वोटिंग का समय बदलने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले कहा था कि मतदान में लगे हुए अफसर और कर्मचारी पहले से ही बढ़े हुए घंटों में काम कर रहे हैं. हर राज्य में सूर्योदय का समय अलग-अलग होता है. अगर मतदान सूर्योदय से पहले शुरू होगा तो अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने होंगे. इसके लिए प्रशासनिक बदलाव भी करने होंगे जिसकी वजह से अब इसमें फेरबदल मुमकिन नहीं है.