बकाया फीस के बाद भी मिलेगा लिविंग सर्टिफिकेट

 12 Jul 2019  997
संवाददाता/in24 न्यूज़.  
स्कूल में पढ़नेवाले विद्यार्थी को यदि लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए और उसका फीस बकाया है तो भी उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। ग़ौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि फीस बकाया होने की स्थिति में स्कूल किसी छात्र के स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) को नहीं रोक सकते हैं. न्यायाधीश डी. एन. पटेल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने गुरुवार को एक पत्र का संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया. पत्र में कार्तिक और प्रियांश के मामले का उल्लेख था. दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी में उनके वर्तमान स्कूल ने करीब एक लाख रुपये की फीस बकाया होने के कारण स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर दिया था जिस वजह से वे दूसरे स्कूल में प्रवेश नहीं ले पा रहे थे. पत्र को जनहित याचिका में परिवर्तित करने के पश्चात न्यायालय ने निजी स्कूल को एक सप्ताह के अंदर नौ वर्षीय कार्तिक (कक्षा तीन) और पांच वर्षीय प्रियांश (प्री-प्राइमरी) के माता-पिता को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है.