इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक

 11 Mar 2023  605

संवाददाता/in 24 न्यूज़। 
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ बलूचिस्तान उच्च न्यायालय (High Court) ने सरकारी संस्थानों के विरुद्ध नफरत फैलाने के मामले में जारी गैर जमानती वारंट की तामील पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने अपने प्रमुख के खिलाफ वारंट जारिए किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। गौरतलब है कि हाल ही में सरकारी संस्थानों और उनके कार्यालयों के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ गुरुवार को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने क्वेटा में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ बलूचिस्तान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और उससे गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने का आग्रह किया था। पार्टी ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के एक थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का भी अनुरोध किया। फिलहाल हाईकोर्ट के न्यायाधीश ज़हीर-उद-दीन काकर ने मामले की सुनवाई करते हुए वारंट की तामील पर रोक लगा दी और बलूचिस्तान के पुलिस महानिरीक्षक, जांच के निदेशक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (कानून), थानेदार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने के बाद मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी है। दरअसल न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को 70 वर्षीय खान को हिरासत में लेने और उन्हें अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था। बता दें पिछले कुछ समय से इमरान खान की गिरफ़्तारी की बात सामने आ रही थी।