तरुण तेजपाल पर चलेगा यौन उत्पीड़न का केस
19 Aug 2019
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
यौन उत्पीड़न मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल की याचिका ख़ारिज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट से तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को ज़ोरदार झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल की याचिका को ठुकरा दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा चलेगा. इसके अलावा गोवा की निचली अदालत में सुनवाई पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है. पत्रकार तरुण तेजपाल पर अपनी जूनियर महिला सहकर्मी से रेप और यौन उत्पीड़न का आरोप है. साल 2017 में गोवा की निचली अदालत ने उनके खिलाफ रेप और यौन उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे. इस आरोप को तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कहा है कि वह 6 महीने में तेजपाल का ट्रॉयल पूरा करें. तेजपाल की उनके खिलाफ तय आरोपों को खारिज करने की याचिका पर विरोध करते हुए गोवा पुलिस ने कोर्ट में पर्याप्त साक्ष्य होने की दलील दी थी. गोवा पुलिस ने कहा कि तथ्य दर्शाते हैं कि तेजपाल के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए. गोवा पुलिस ने दावा किया कि तब के वाट्सऐप संदेश और ई-मेल दर्शाते हैं कि यौन उत्पीड़न के मामले में तेजपाल को मुकदमे का सामना करना चाहिए. फिलहाल, तेजपाल मई 2014 से जमानत पर हैं. तहलका पत्रिका स्टिंग ऑपरेशन से चर्चा में आई थी. इसके बाद इसके संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल पर वहीं कार्यरत एक युवती ने साल 2013 में तेजपाल के खिलाफ रेप का आरोप लगाकर सबको हैरान कर दिया था.