मुंबई : कोरोना के मद्देनजर अपडेट किए गये गाइडलाइन्स, जानें नए प्रतिबंध
31 Dec 2021
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संवाददाता/in24 न्यूज़
मुंबई (mumbai) सहित पूरे महाराष्ट्र (maharashtra) में जिस तेज गति से कोरोना (coronavirus) का संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार गंभीर है जिसके चलते सरकार ने कोविड-19 के फैलने के मद्देनजर होटल और रेस्तरां सहित किसी भी बंद या खुली जगह में नए साल के जश्न और जमावड़े पर रोक लगा दी है. मुंबई पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया. मुंबई पुलिस (mumbai police) के मुताबिक यह आदेश बृहस्पतिवार से सात जनवरी, 2022 तक प्रभावी रहेगा. पुलिस के आदेश में होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, बार, पब, आर्केस्ट्रा, रिसॉर्ट, क्लब और इमारतों की छतों सहित किसी भी बंद या खुली जगह में नए साल के समारोहों, कार्यक्रमों और जमावड़े पर रोक लगा दी गई है. आदेश में कहा गया है कि ट्रेन, बसें और निजी कारें मौजूदा दिशा-निर्देशों और नियमों के अनुसार चल सकती हैं.
मुंबई में अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो मुंबई में रोज 50 हजार से लेकर 1 लाख तक कोरोना के नए केस सामने आ सकते हैं. कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार हर 24 घंटे में टास्क फोर्स के साथ मीटिंग कर रही है. आने वाले 24 घंटे में राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है.
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं. राज्य में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 5 हजार 368 केस सामने आए हैं. वहीं ओमिक्रोन के 198 मामले सामने आ चुके हैं. कोरोना की चपेट में महाराष्ट्र के मंत्री बालासाहेब थोराट भी आ गए हैं. इस बीच ठाकरे सरकार ने गुरुवार देर रात अपने पिछले आदेश को संशोधित किया और नए प्रतिबंध लागू किए.
इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल (dilip walse patil) ने कहा कि व्यक्ति कोई भी हो आम हो या ख़ास सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है. इसके साथ ही उन्होंने खासकर मुंबई की जनता से अपील की है कि लोग सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करें और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का सहयोग करें. यदि किसी ने भी सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया तो ऐसे में उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है.