मुंबई में एक नवंबर से कार में सवार सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य

 31 Oct 2022  444

संवाददाता/ in 24 न्यूज़।

 आर्थिक राजधानी मुंबई में ट्रैफिक के नियम हुए सख्त। एक नवंबर से मुंबई में कार से सफर करने वाले सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना हो जाएगा अनिवार्य। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि एक नवंबर से महानगर में चार पहिया वाहन ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है।  ट्रैफिक विभाग ने सभी मोटर चालकों और वाहन मालिकों को एक नवंबर से पहले चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का इंतजाम करने का निर्देश दिया है. ट्रैफिक पुलिस ने नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है. एक नवंबर के बाद मुंबई की सड़कों पर चार पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले सभी मोटर वाहन चालकों और यात्रियों को अनिवार्य रूप से सीट बेड लगानी होगी। और अगर ऐसा वाहन चालक नहीं करते हैं और नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 (बी) (1)  के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट लगाए मोटर वाहन चलाता है या बिना सीट बेल्ट लगाए यात्रियों को ले जाता है. तो उसे दंडित किया जाएगा। हालही में टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष सायरस मिस्त्री की पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. और दुर्घटना की जांच से पता चला कि मर्सिडीज कार की पिछली सीट पर बैठे उद्योगपति ने सुरक्षा बेल्ट नहीं लगाया था कार की स्पीड तेज थी और कार एक पुल के डिवाइडर से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होने से मिस्त्री की मृत्यु हो गई थी. दूसरी तरफ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने  नियमावली जारी करके  कार निर्माताओं के लिए कारों की सभी सीटों पर सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया था. इससे पहले सितंबर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि अब से कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा, जिसमें पीछे की सीटों पर भी शामिल हैं और नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. ये अलार्म आम तौर तब बीप करते हैं, जब कोई कार चलाते वक्त सीट बेल्ट नहीं पहनता है.