कंप्यूटर पर टाइप करने में एक मामूली गलती से मुंबई में एक शख्स को डेढ़ साल की जेल

 13 Aug 2022  273

संवाददाता/in24 न्यूज़।
कंप्यूटर पर टाइप करने के दौरान एक मामूली गलती के चलते मुंबई में एक नाइजीरियन शख्स को डेढ़ साल की जेल हो गई। वहीं अब बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि वह उस शख्स को दो लाख रुपये का मुआवजा दे। बता दें कि ये मामला एक केमिकल एनालाइजर रिपोर्ट में टाइपिंग की एक मामूली गलती से संबंधित है। इस मामले में एक नाइजीरियन को गलती से डेढ़ वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया था। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ 27 वर्षीय नाइजीरियाई व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसे कथित तौर पर अपने पास मादक पदार्थ रखने को लेकर अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन के मुताबिक, व्यक्ति के पास से 116.19 ग्राम कोकीन, और केसरिया रंग की दिल के आकार वाली 40.73 ग्राम गोलियां तथा 4.41 ग्राम गुलाबी रंग की गोलियां बरामद की गई थी। रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट आने पर यह पता चला कि यह कोकीन नहीं थी बल्कि लिडोकेन, टेपेनटाडोल और कैफीन थी। हालांकि, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के सहायक निदेशक की रिपोर्ट में कहा गया था कि लिडोकेन और टेपेनटाडोल नारकोटिक ड्रग और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के दायरे में आते हैं। वहीं, एक साल बाद क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला,औरंगाबाद के सहायक निदेशक ने खेद जताया और विश्लेषण में सुधार किया तथा कहा कि यह सामग्री एनडीपीएस अधिनियम के दायरे में नहीं आती। इसके आधार पर आरोपी ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। आज न्यायमूर्ति डांगरे ने आदेश दिया कि आरोपी को 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाए और राज्य सरकार को छह सप्ताह के अंदर उसे मुआवजे के तौर पर दो लाख रुपये अदा करने का निर्देश दिया। बता दें कि जेल जाने वाले शख्स के लिए ये बड़ी राहत है।