नारायण साईं को बलात्कार मामले में उम्रक़ैद

 30 Apr 2019  1120

सूरत की एक स्थानीय अदालत ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में स्वयंभू विवादास्पद धर्मगुरु और बलात्कार के दोषी आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसे 2013 में उनके खिलाफ दायर किया गया था। अदालत ने 30 अप्रैल को सजा सुनाई। 26 अप्रैल को बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाया गया था। अदालत ने साईं को यौन शोषण के साथ एक महिला के साथ बलात्कार का दोषी पाया। अदालत ने उस पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।
गौरतलब है कि उसके साथ, उसके तीन प्रमुख सहयोगियों को भी मामले में 10 साल के कारावास की सजा मिली है।