सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

 14 Feb 2024  656

संवाददाता/ in24 न्यूज़.  
2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर मंगलवार को अंतरिम रोक बढ़ाकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने केजरीवाल की अपील की जांच करने का फैसला करते हुए कार्यवाही पर अंतरिम रोक बढ़ाने आदेश पारित किया। पीठ ने हालांकि, कहा कि इस तरह के मामलों को शीर्ष अदालत द्वारा नहीं निपटाया जाना चाहिए। केजरीवाल पर जन प्रतिनिधित्व (RP) अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत चुनावों के दौरान वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने सुल्तानपुर की एक निचली अदालत के समक्ष लंबित आपराधिक मामले में केजरीवाल को आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने मई 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर कहा था कि मेरा मानना है-जो कांग्रेस को वोट देगा, देश के साथ गद्दारी होगी, जो भाजपा को वोट देगा उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस देश के साथ गद्दारी करेगी और भगवान उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में राहत की गुहार लगाते हुए  केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने किसी धर्म या जाति का नहीं बल्कि केवल एक राजनीतिक दल का जिक्र किया था। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के प्रयोजनों के लिए एक राजनीतिक दल को नागरिकों के एक वर्ग के रूप में नहीं माना जा सकता है। बता दें कि केजरीवाल और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर रिश्तों में पहले ही खटास आ चुकी है।