सुप्रीम कोर्ट से मिली सचिन पायलट की राहत

 23 Jul 2020  502

संवाददाता/in24 न्यूज़.  
सचिन पायलट पर जिस तरह अशोक गहलोत लगातार हमला बोल रहे थे, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पायलट खेमे को बड़ी राहत दी है. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्पीकर के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट को फैसला सुनाने का पूरा अधिकार है. इस याचिका में जोशी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस विधायकों की याचिका पर आदेश पारित कर सकता है. हालांकि इस मामले में अंतिम सुनवाई सोमवार को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होगा और हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के स्पीकर का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि फैसले से पहले कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकताजब तक कि निलंबन या अयोग्यता न हो. सिब्बल ने कहा हाईकोर्ट स्पीकर को ये आदेश नहीं दे सकता है कि विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करें. कुल मिलाकर राजस्थान की सियासी हलचल में कुछ भी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं.