सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख की याचिका खारिज

 08 Apr 2021  680

संवाददाता/in24 न्यूज़.
सुरीम कोर्ट ने सौ करोड़ की वसूली के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ गुहार लगाने वाले अनिल देशमुख की याचिका पर गुरुवार को हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। सीबीआई की तरफ से की जा रही प्राथमिक जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- यह 2 बड़े पद पर बैठे लोगों से जुड़ा मामला है। लोगों का भरोसा बना रहे, इसलिए निष्पक्ष जांच ज़रूरी है, हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। इस मामले में राज्य सरकार का कहना था कि अदालत पूर्व गृहमंत्री को मौका दिए बगैर उनके खिलाफ जांच के आदेश नहीं दे सकती। इससे पहले देशमुख ने कहा था कि अगर मुख्मयंत्री चाहें, तो जांच के आदेश दे दें, मैं उसका स्वागत करूंगा। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने कहा आरोपों की गंभीरता और शामिल लोगों को देखते हुए इस मामले में स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए जाने की जरूरत है। यह लोगों के भरोसे की बात है। उन्होंने कहा कि जो भी आदेश दिया गया है, उसमें केवल शुरुआती जांच की बात है, इसलिए हम किसी आदेश में दखल नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने कहा मामले में शामिल दो लोग अलग होने से पहले साथ काम कर रहे थे। दोनों उच्च पदों पर थे, ऐसे में एक स्वतंत्र जांच की जरूरत है। इस मामले पर सुनवाई के समय अनिल देशमुख की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए. जबकि, परमबीर सिंह के लिए मुकुल रोहतगी और महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रखने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और जयश्री पाटिल के लिए साल्वे आए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगा है।