तीन तलाक पर बड़ा फैसला, अध्यादेश को मंजूरी

 19 Sep 2018  1205
संवाददाता/in24 न्यूज़। नरेंद्र मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। तीन तलाक देना अब अपराध माना जाएगा। बता दें कि नए बिल में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के मामले को गैर जमानती अपराध माना गया है लेकिन संशोधन के हिसाब से अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा। गौरतलब है कि लोकसभा से पारित होने के बाद यह बिल राज्यसभा में अटक गया था। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने संसद में विधेयक में संशोधन की मांग की थी। हालांकि संशोधन के बावजूद यह विधेयक राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया था। बतादें कि यह अध्यादेश छह महीने तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार को इसे संसद से पारित कराना होगा। तीन तलाक बिल इससे पहले संसद के बजट सत्र और मानसून सत्र में पेश किया गया था। तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी देने के कैबिनेट के फैसले के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया ने इस मामले को विस्तार से छापा है। इस दौरान कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक के दबाव में कांग्रेस ने तीन तलाक बिल को समर्थन नहीं दिया। कांग्रेस के विरोध को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'अगर कांग्रेस पार्टी को इंसाफ और इंसानियत में भी राजनीति दिखाई देती है तो उसे समझाने का काम हमारा नहीं है।' इसके अलावा उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और मायावती को इस मुद्दे पर सरकार का साथ देना चाहिए।