जगन्नाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर रोक : सुप्रीमकोर्ट

 18 Oct 2018  1156

संवाददाता/in24 न्यूज़।

सुप्रीम कोर्ट ने देश के प्रमुख जगन्नाथ पुरी मंदिर को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों के हथियार लेकर और जूते पहनकर प्रवेश पर रोक लगा दी है.सुको ने 3 अक्टूबर को मंदिर में हुई हिंसा पर संज्ञान लेते हुए ये फैसला लिया है कि 3 अक्टूबर को मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कतार लगाकर दर्शन करने की व्यवस्था लागू करने के दौरान हिंसा हो गई थी. इसी दौरान मंदिर में तोड़फोड़ हुई.  हिंसा में 9 पुलिसकर्मियों के घायल हो गए थे.

सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने संज्ञान लिया है. ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जगन्नाथ मंदिर में हुई हिंसा मामले में 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. राज्य सरकार का कहना कि स्थिति कंट्रोल में है. हालांकि राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि मंदिर में किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई है. कुछ लोगों ने दिर प्रशासन के कार्यालय पर हमला कर उसमें तोड़फोड़ की गई थी, जोकि मुख्य मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है.

 

वहीं इस मामले में वकील ने कहा है कि हिंसा के दौरान पुलिसकर्मी जूते पहनकर घुसे थे. पुलिस ने दावा किया था कि 3 अक्टूबर को एक सामाजिक संगठन ने पंक्तिबद्ध दर्शन की व्यवस्था का खंडन  किया था. इसके विरोध में संगठन ने मंदिर को 12 घंटे बंद रखा था. वहीं एक अधिकारी का कहना है कि कतार लगाकर दर्शन की व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है.