नागेश्वर राव पर एक लाख का जुर्माना

 12 Feb 2019  1199

संवाददाता/in24 न्यूज़. 

एक कहावत है कि कानून के घर देर है अंधेर नहीं है. कुछ ऐसा ही हुआ है सीबीआई अंतरिम प्रमुख नागेश्वर राव के मामले में. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व सीबीआई अंतरिम प्रमुख नागेश्वर राव को अवमानना का दोषी माना है. सुप्रीम कोर्ट ने राव पर एक लाख रुपये का जुर्माना और कोर्ट की कार्यवाही चलने तक पीछे बैठने की सजा सुनाई है. राव पर आरोप है कि उन्होंने शीर्ष अदालत के आदेश के खिलाफ बिहार शेल्टर होम बलात्कार के मामलों की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी का ट्रांसफर किया था. इससे पहले अदालत ने राव के माफीनामे को खारिज कर दिया था. अदालत ने कहा कि यह समझ समझ से परे है कि अदालत को विश्वास में लिए बिना राव ने जांच अधिकारी का तबादला कर दिया. राव ने सोमवार को स्वीकार किया कि उन्होंने पूर्व संयुक्त निदेशक एके शर्मा को स्थानांतरित करने में गलती की और सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगते हुए कहा कि उनका आदेशों को दरकिनार करने का कोई इरादा नहीं है.