नवाज और मरियम की सजा निलंबित, अदालत ने दिए रिहाई के आदेश

 19 Sep 2018  1344
संवाददाता/in24 न्यूज़। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आइएचसी) ने बुधवार को एवेनफील्ड मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कप्तान (सेवानिवृत्त) मोहम्मद सफदर की सजा को निलंबित कर उनकी रिहाई के आदेश दिए। न्यायमूर्ति अथार मिनाल्लाह और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब समेत दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद सफदर पर एवेनफील्ड मामले में दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया। जस्टिस मिनाउल्लाह ने कोर्ट के फैसले को पढ़ा और 6 जुलाई को एकाउंटबिलिटी कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर द्वारा जारी किए गए सजा के फैसले को निलंबित करते हुए आदेश जारी किया। इस मामले में पाकिस्तान की एक एकाउंटबिलिटी कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को 11 साल, मरियम नवाज को 8 साल और उनके पति को 1 साल की सजा सुनाई गई थी, साथ ही नवाज शरीफ कर करीब 73 करोड़, मरियरम नवाज पर 18 करोड़ 24 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया था। दो न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद की रिहाई के आदेश दिए। कोर्ट ने मरियम के पति सफदर को 5 लाख रूपए का जमानत बांड भी भरने का आदेश दिया है। इसके पहले नेशनल एकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अभियोजक अकरम कुरैशी ने पूरे मामले में अपना तर्क और विश्लेषण अदालत के समक्ष रखा, मंगलवार को सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कुरैशी को 30 मिनट में अपनी बात रखने का निर्देश दिया, और कहा कि तर्कों के निष्कर्ष के बाद ही फैसले का एलान किया जाएगा।