कुलभूषण जाधव का मामला भारत के पक्ष में

 17 Jul 2019  1117

संवाददाता/in24 न्यूज़.  

कुलभूषण जाधव का मामला भारत के पक्ष में हुआ है. अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में फैसला सुना दिया है. एक न्यूज के अनुसार, सिर्फ पाकिस्तान के एक जज ने भारत के खिलाफ में फैसला दिया है. आईसीजे की कानूनी सलाहकार रीमा उमर ने ट्वीट कर बताया कि 16 में 15 जजों में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है. कुलभूषण को राजनयिक मदद मिलनी चाहिए. आईसीजे ने पाकिस्तान को फांसी की सजा पर फिर से विचार करने को कहा है. आईसीजे ने कहा, भारत और पाकिस्तान वियना संधि बधे हुए हैं. भारत ने कुलभूषण  के मानवाधिकार हनन का हवाला दिया है.  कुलभूषण मामला आईसीजे के न्यायिक क्षेत्र में है.  कुलभूषण के मामले में आईसीजे ने भारत के पक्ष को माना है. पाकिस्तान की आपत्ति को आईसीजे ने खारिज किया है. कोर्ट ने पाकिस्तान की तीनों आपत्तियों को खारिज कर दिया है. आईसीजे ने कहा, भारत ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है. कुलभूषण मामले में भारत का अपील करना सही कदम है. कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद न मिलना गलत है. आईसीजे में मामले की निष्पक्ष सुनवाई हुई है.    पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को दबाव वाले कबूलनामे के आधार पर मौत की सजा सुनाने को भारत ने आईसीजे में चुनौती दी है. पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को मौत की सजा सुनाई थी. उनकी सजा पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे में सुनवाई पूरी हो गई है. शाम 7.30 बजे आईसीजे अपना फैसला सुनाया. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के 16 जज इस फैसले को पढ़कर सुनाएंगे. भारतीय अधिकारी अंतरराष्ट्रीय कोर्ट पहुंच गए हैं. आईसीजे भारत के पक्ष में फैसला दे सकता है. सूत्रों के अनुसार, कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा टल सकती है. आईसीजे में भारत का पक्ष रख रहे वकील हरीश साल्वे फैसला आने के बाद प्रेसवार्ता करेंगे. पाकिस्‍तान ने कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया था. पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि जाधव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एजेंट हैं, जबकि वह कानूनी तौर पर ईरान में अपना व्यापार करते थे. पाकिस्तान ने 25 मार्च 2016 को प्रेस रिलीज के जरिए भारतीय अफसरों को कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के बारे में बताया था.