नई कब्रगाहों को चिन्हित करते हुए महाराष्ट्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट को किया सूचित
17 Jun 2022
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
नई कब्रगाहों के संदर्भ में महाराष्ट्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने पिछले महीने मुस्लिम, ईसाई और हिंदू समुदायों के लिए 3,000 वर्ग मीटर में कब्रिस्तान के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा था। इसे मंजूरी दे दी गई है और अंतिम निर्णय के लिए शहरी विकास विभाग के प्रभारी मंत्री के सामने रखा गया है, राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने 6 जून को एक जनहित याचिका में मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एचसी बेंच को सूचित किया। (पीआईएल) इस विषय पर 2016 में एक मोहम्मद कुरैशी द्वारा दायर किया गया था। बांद्रा के एक पूर्व नगर पार्षद रहबर खान की ओर से पेश अधिवक्ता हिमांशु कोडे ने कहा कि जनहित याचिका विशेष रूप से सुन्नी समुदाय के लिए कब्रिस्तान की आवश्यकताओं के लिए दायर की गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें कई बार कब्रगाह तक पांच किलोमीटर से अधिक पैदल चलना पड़ता है और जुलूस अन्य अवरोधों का कारण बन सकता है। प्रभारी मंत्री के फैसले से हाईकोर्ट को अवगत कराने के लिए कुंभकोनी ने छह जून को दो सप्ताह का समय मांगा। एचसी ने कोडे की इस दलील को दर्ज किया कि सुन्नियों के कहने पर उपयुक्त कब्रगाहों के लिए राज्य की तलाश शुरू हुई और राज्य को "सुन्नी समुदाय के लिए पहचाने गए भूखंड को निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि मामले के इस पहलू पर प्रभारी मंत्री द्वारा विचार किया जाएगा, जबकि वह विकास योजना जांच समिति के कार्यवृत्त के अनुमोदन के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक उचित सूचित निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने मामले को 20 जून के लिए पोस्ट कर दिया। ऐसे में उम्मीद है कि आनेवाले दिनों में इस मामले में सटीक फैसला आ सकता है।