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उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार

16 Dec, 2019 1051
संवाददाता/in24 न्यूज़।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया है. वहीं, शशि सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया. सेंगर पर अपहरण और हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं. केस की सुनवाई खत्म होने के बाद जिला जज धर्मेश शर्मा ने कहा था कि वह 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था. ट्रांसफर होने के बाद 5 अगस्त से रोजाना इस मामले की सुनवाई हो रही थी. 17 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर बहस होगी.कुलदीप सेंगर ने 2017 में एक युवती का कथित तौर पर अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार किया था. उस समय युवती नाबालिग थी. यूपी की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक बने सेंगर को इस मामले के बाद अगस्त 2019 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था. अदालत ने 9 अगस्त को विधायक कुलदीप सेंगर और शशि सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पोक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे.कुलदीप सिंह सेंगर को रेप 376 और पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराया है. अभी 3 और मामलों में दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता वारदात के वक्त नाबालिग थी. उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ. पीड़िता डरी हुई थी और उसके परिवार को जान का खतरा था. वो पावरफुल पर्सन से लड़ रही थी. पीड़ित के परिवार पर फर्जी केस लगाए गए.सीबीआई ने गैंगरेप केस में चार्जशीट पेश करने में 1 साल लगा दिया. सीबीआई पर भी जज ने सवाल खड़े किए. सीबीआई ने पीड़िता को बयान दर्ज करने के लिए कई बार बुलाया, जबकि सीबीआई को पीड़िता के पास जाना चाहिए था. कुलदीप सेंगर पर आरोप लगाने वाली युवती की कार को 28 जुलाई में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी. दुर्घटना में युवती की दो रिश्तेदार मारी गईं और उसके परिवार ने इसमें षड्यंत्र होने के आरोप लगाए थे. उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में दर्ज सभी पांच मामलों को एक अगस्त को यूपी में लखनऊ की अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करते हुए निर्देश दिया कि रोजाना आधार पर सुनवाई की जाए और इसे 45 दिनों के अंदर पूरा किया जाए.. 

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