गीता, बाइबल और क़ुरान पर जीएसटी

 04 Sep 2018  1382
संवाददाता/in24 न्यूज़। जीएसटी की दौड़ में अब गीता, कुरान और बाइबल भी शामिल हो गए हैं. खबर है कि अब इनकी ख़रीददारी पर भी जीएसटी का भुगतान करना होगा. महाराष्ट्र में जीएसटी कोर्ट ने धार्मिक किताबों की बिक्री को व्यवसाय मानते हुए गीता, कुरान और बाइबल की बिक्री को जीएसटी टैक्स के दायरे में रखा है. कोर्ट का कहना है कि धार्मिक किताबों की बिक्री खैरात का काम नहीं है जो कि इसे टैक्स से छूट दी जाए. इसी के साथ महाराष्ट्र में जीएसटी कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक मैगजीन और डीवीडी के साथ-साथ धर्मशाला और लंगर को भी जीएसटी के दायरे में रखा जाएगा. कोर्ट ने ये फैसला श्रीमद राजचंद्र आध्यात्मिक सत्संग साधना केन्द्र के खिलाफ टैक्स संबधी मामले की सुनवाई के दौरान दिया. संस्था ने कोर्ट में ये दलील दी कि उसका काम धर्म से जुड़ा हुआ है. इसीलिए संस्था को टैक्स से मुक्त रखना चाहिेए. इसी के साथ संस्था ने कहा कि उसका प्राथमिक काम धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार है जो कि पूरी तरह से धार्मिक कामों के अंतर्गत आता है.