स्मृति ईरानी के खिलाफ सीतामढ़ी में पहुंचा आरोप

 26 Oct 2018  1204

संवाददाता / in24न्यूज़/ मुंबई -
 
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर विवादित बयान देने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ बिहार के सीतामढ़ी जिले की एक अदालत में गुरुवार को एक परिवाद पत्र दायर किया गया है. अधिवक्ता ठाकुर चंदन सिंह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सरोज कुमारी की अदालत में स्मृति इरानी और महिलाओं के प्रवेश के विरोध में उक्त मंदिर के सामने प्रदर्शन कर रहे अज्ञात लोगों के खिलाफ भावनाओं के खिलाफ धारा 295 ए, 353, 124 ए, 120 बी आदि के तहत परिवाद पत्र दायर किया है. दायर करने के बाद अधिवक्ता सिंह ने कहा कि स्मृति ईरानी ने अपने ही परिवार पर आरोप लगाकर पूरी नारी जाति को अपवित्र किया है और साथ ही  महिलाओं की मर्यादा के खिलाफ बोलकर केंद्रीय मंत्री ने  उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनादर किया है .बता दें कि केरल स्थित सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं प्रवेश पर हरी झंडी देने के बाद न्यायालय के फैसले का कुछ संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है. इसी विषय पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बयान दिया था  कि अगर आप माहवारी के दिनों में खून से सना सिनेटरी नैपकिन लेकर अपने दोस्तों के घर नहीं जा सकते हैं, उस हालत में मंदिरों में भी नहीं जाना चाहिए. सबरीमला मंदिर की पुरानी परंपरा के अनुसार 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी. 
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सबरीमाला (सबरीमला) के मुख्य पुजारी कंदारू राजीवारू ने इन खबरों को खारिज कर दिया था कि पूजा अर्चना के लिए एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं के भगवान अयप्पा मंदिर में प्रवेश करने पर इस मंदिर को तंत्री परिवार द्वारा बंद कर देने की योजना है.