मराठा आरक्षण पर आया सुप्रीम कोर्ट का नया अपडेट

 13 Oct 2023  329

संवाददाता/in24 न्यूज़.
मराठा आरक्षण पर जारी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह मराठा आरक्षण को रद्द करने वाले शीर्ष अदालत के 2021 के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका को उचित समय पर सूचीबद्ध करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उपचारात्मक याचिका सूचीबद्ध की जाएगी। इस साल अप्रैल में, पांच न्यायाधीशों की पीठ ने फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग करने वाली राज्य सरकार की समीक्षा याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई 2021 के फैसले में मराठा समुदाय के लिए 12 से 13 फीसदी कोटा प्रदान करने वाले महाराष्ट्र सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) अधिनियम, 2018 को रद्द कर दिया था।इसने घोषणा की थी कि राज्यों के पास सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सूची तैयार करने की शक्ति नहीं है और फैसला सुनाया था कि राष्ट्रपति के पास किसी समुदाय को पिछड़े के रूप में पहचानने की एकमात्र शक्ति है। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 5 मई, 2021 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में जमकर सियासत जारी है।