मालेगांव मामले में साध्वी प्रज्ञा की याचिका रद्द
संवाददाता/in24 न्यूज़.
भारतीय जनता पार्टी की सांसद और साध्वी प्रज्ञा को मुंबई में विशेष एनआईए अदालत ने मालेगांव बम धमाके की आरोपी और हाल ही में भोपाल से बीजेपी सांसद बनीं प्रज्ञा ठाकुर की याचिका को खारिज कर दिया है. साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने कोर्ट में पेशी से स्थायी छूट की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया. भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सप्ताह में एक बार कोर्ट में उपस्थित होने से स्थायी छूट की याचिका दायर की थी. उनके वकील ने कोर्ट से कहा, साध्वी प्रज्ञा सांसद हैं और उन्हें दिन-प्रतिदिन संसद में जाना होगा. इसलिए उन्हें पेशी से छूट दी जाए, लेकिन एनआईए कोर्ट ने उनकी इस याचिका रद्द कर दी. हालांकि, मुंबई की विशेष एनआईए अदालत के अनुसार, मालेगांव बम धमाके से जुडे सभी आरोपियों को सप्ताह में ek बार अदालत में पेशी के लिए आना ही होगा.