जेएसडब्ल्यू के सीएमडी के खिलाफ़ मुंबई पुलिस ने दर्ज किया बलात्कार का मामला
17 Dec 2023
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क्राइम डेस्क/in 24न्यूज़/मुंबई
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक मशहूर उद्योगपति के खिलाफ बीकेसी पुलिस स्टेशन में बलात्कार का आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. यह एफआईआर जेएसडब्ल्यू के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन जिंदल (Sajjan Jindal) के खिलाफ दर्ज हुई है. दरअसल एक महिला ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया है. पीड़िता के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिंदल के खिलाफ मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ. ।FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता का दावा है कि यह घटना 24 जनवरी 2022 को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जिंदल के कार्यालयों के एक पेंटहाउस में हुई. पीड़िता के अनुसार मामले में पहली बार इस साल फरवरी महिने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन जब कोई एक्शन पुलिस ने नहीं लिया तब न्याय के लिए उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद अदालत ने पुलिस को जिंदल के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया.
एक इंग्लिश चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, FIR में शिकायतकर्ता महिला का बयान है कि वह सज्जन जिंदल से पहली बार 8 अक्टूबर, 2021 को दुबई में मिली थी. दोनों के बीच प्रॉपर्टी से जुड़ी डील्स को आगे बढ़ाने के इरादे से फोन नंबर्स का आदान-प्रदान किया गया. कुछ मुलाकातों के बाद जिंदल ने कई बार महिला के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने हर बार मना कर दिया. शिकायतकर्ता का दावा है कि अक्टूबर 2021 और जनवरी 2022 के बीच उनके और जिंदल के बीच कई जगहों और शहरों में कई मुलाकातें हुईं. इसके बाद 24 जनवरी, 2022 को जब महिला बीकेसी में जिंदल के कार्यालय की मौजूदगी वाली एक इमारत के पेंटहाउस में पहुंची तो जिंदल ने उसके साथ बलात्कार किया. FIR में कहा गया है कि जब महिला पहली बार 16 फरवरी, 2023 को अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची तो उस वक्त, जिंदल के कुछ लोगों ने महिला से संपर्क किया था. उन्होंने मामले को सुलझाने और शिकायत वापस लेने को कहा था।शिकायतकर्ता ने इंग्लिश न्यूज चैनल को बताया, कि उसने 16 फरवरी, 2023 को पुलिस से संपर्क किया तो उन्होंने मुश्किल से एक रफ स्टेटमेंट लिखा. यही नहीं पीड़िता का यह भी कहना है कि उस बयान की उसे कॉपी भी नहीं दी गई. और न ही कोई FIR दर्ज की गई...आखिरकार 5 दिसंबर, 2023 को पीड़िता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की. आखिरकार कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद 13 दिसंबर 2023 को मुंबई के बीकेसी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। हालांकि, मुंबई पुलिस FIR दर्ज करने में किसी भी तरह की देरी से इनकार कर रही है. मुंबई पुलिस का कहना है कि वह प्रक्रिया के अनुसार कानूनी रूप से सब कुछ कर रही है. शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर, जिंदल पर 376 और 354 सहित IPC की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.