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अर्णब को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली ज़मानत

09 Nov, 2020 638

संवाददाता/in24 न्यूज़.
रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को आज जमानत मिलने की संभावना थी, मगर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को जमानत देने से इंकार कर दिया है। उनके साथ दो और लोगों ने बेल पिटिशन फाइल की थी लेकिन कोर्ट ने उन दोनों की बेल पिटिशन को खारिज कर दिया। बता दें कि अर्नब को गोस्वामी को पुलिस ने एक इंटीरियर डिजाइनर की कथित आत्महत्या से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। न्यायमूर्ति एस. एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा मामले में उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग किए जाने का कोई मामला नहीं बनता है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि गोस्वामी के पास कानून के तहत राहत पाने का उपाय है और वह संबंधित सत्र अदालत से सामान्य जमानत मांग सकते हैं। उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत अर्जी पर अपना फैसला शनिवार को सुरक्षित रखते हुए कहा था कि मामले के अदालत में लंबित होने का यह मतलब नहीं है कि आरोपी सत्र अदालत से सामान्य जमानत का अनुरोध नहीं कर सकते। अदालत गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख तथा नीतीश सरदा द्वारा मामले में उनकी गैरकानूनी गिरफ्तारी को चुनौती देने और अंतरित जमानत के अनुरोध से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बता दें कि अर्नब की रिहाई को लेकर रिपब्लिक भारत लगातार मुहीम चला रहा है. 

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