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इंडिया को भारत कहनेवाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं

03 Jun, 2020 942

संवाददाता/in24 न्यूज़.
भारत को अनेक नामों ने जाना जाता है. भारत, इंडिया और हिंदुस्तान से लोग अपने देश का नाम लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग वाली याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका को केंद्र सरकार के पास ज्ञापन के तौर पर दिया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया। सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही संविधान में भारत नाम ही कहा गया है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसीलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। यह याचिका नमह नामक दिल्ली के किसान की ओर से कोर्ट में डाली गई है। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया शब्द हटा दिया जाए। अभी अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसकी जगह संशोधन करके इंडिया शब्द हटा दिया जाए और भारत या हिंदुस्तान कर दिया जाए।

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