नाबालिग के बलात्कारी को उम्रकैद

 05 Jan 2021  1241

संवाददाता/in24 न्यूज़.
आज भी इस देश में अनेक मासूम लगातार गंदी हरकतों और बुरी नज़रों का सामना करने को अभिशप्त हैं. मगर कानून के दायरे में एक न एक आरोपी को आना ही पड़ता है. तेलंगाना में हैदराबाद के एल.बी. नगर एडीजे कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश बी. सुरेश ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग के साथ रेप करने के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने केपीएचबी. प्रशांत गार्डन के पास रहने वाले सी. साई (25) को साल 2012 में पड़ोस में रहने वाली बालिका को बहला फुसलाकर बैजाग बीज ले जाने के नाम पर रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाताया जाता है कि उसने बालिक को अपने झांसे में ले लिया था और उसे बेजाग बीज लेकर भी चला गया था। वहां पर उसने बालिका के साथ रेप किया और बताया कि वे शीघ्र ही उससे शादी भी करेगा। अब इस मामले में सोमवार को न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। उम्र कैद की सजा होने की जानकारी मिलने के बाद साइबराबाद के पुलिस आयुक्त वी.सी. सज्जनार ने संबंधित अधिकारी की प्रशंसा की। साथ ही पीड़ित पक्ष को भी सुकून मिला।