प्रॉस्टिट्यूट, हाउसवाइफ, अफेयर और जेंडर जैसे शब्द अब अदालत में नहीं होंगे इस्तेमाल

 17 Aug 2023  611

संवाददाता/in24 न्यूज़.
कुछ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब प्रॉस्टिट्यूट, हाउसवाइफ और अफेयर जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैट हैंडबुक लांच कर दी है। बुधवार को यह हैंडबुक जारी करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे जजों और वकीलों को यह समझने में आसानी होगी कि कौन से शब्द रूढ़िवादी हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि इस हैंडबुक में आपत्तिजनक शब्दों की लिस्ट है और उसकी जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द और वाक्य बताए गए हैं। इन्हें कोर्ट में दलीलें देने, आदेश देने और उसकी कॉपी तैयार करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हैंडबुक वकीलों के साथ-साथ जजों के लिए भी है। बता दें कि यह बदलाव महिलाओं के लिए हितकारी है।