बॉम्बे हाई कोर्ट से स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मिली बड़ी राहत
संवाददाता/in24 न्यूज़।
स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर व्यंग्यात्मक वीडियो और 'गद्दार' वाली टिप्पणी करने पर दर्ज एफआईआर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि वे कामरा को गिरफ्तार न करें. जस्टिस सारंग कोतवाल और एसएम मोदक की खंडपीठ ने कामरा की गिरफ्तारी पर रोक तो लगा दी, लेकिन जांच पर पूर्ण रूप से रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर पुलिस कामरा से पूछताछ करना चाहती है, तो यह प्रक्रिया चेन्नई में की जाए, क्योंकि कामरा वर्तमान में तमिलनाडु में रहते हैं. यह आदेश उस याचिका पर दिया गया, जिसमें कामरा ने FIR को रद्द करने की मांग की थी. कोर्ट ने 16 अप्रैल को उन्हें अंतरिम गिरफ्तारी सुरक्षा प्रदान की थी, जिसे अब स्थायी कर दिया गया है. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि कामरा की याचिका लंबित रहने के दौरान मुंबई पुलिस आरोपपत्र दायर करती है, तो ट्रायल कोर्ट इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा.
कामरा के खिलाफ यह FIR शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत के आधार पर मुंबई के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जिसे बाद में खार पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर किया गया. एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं.मामले की गंभीरता को देखते हुए कामरा ने पहले मद्रास हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ली थी, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया. कुणाल कामरा ने अपने व्यंग्य वीडियो और बयान के जरिए राजनीतिक व्यवस्था पर कटाक्ष किया था, जिसे लेकर यह विवाद खड़ा हुआ. अब कोर्ट के इस फैसले से उन्हें राहत जरूर मिली है, लेकिन जांच प्रक्रिया अभी जारी रहेगी.