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बलात्कार मामले में सेंगर को आजीवन कारावास और 25 लाख का जुर्माना

20 Dec, 2019 865

संवाददाता/in24 न्यूज़.  
आखिरकार बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार मामले में नप ही गए. गौरतलब है कि उन्नाव के बहुचर्चित रेप और अपहरण मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साल 2017 के अपहरण और बलात्कार मामले में सेंगर को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने कुलदीप सेंगर पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने में देरी को लेकर सीबीआई को फटकार भी लगाई. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाते हुुए दोषी करार दिया था.16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाते हुए तीस हजारी कोर्ट ने महिला आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया था. शशि सिंंह पर पीड़ित को विधायक सेंंगर के पास ले जाने का आरोप था. दूसरी तरफ सेंगर पर आपराधिक षड्यंत्र, दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए थे. सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. जबकि पीड़िता दिल्ली के एम्स में भर्ती है. इस मामले में कोर्ट ने 10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह केस लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था. इसके बाद 5 अगस्त से लगातार हर रोज बंद कमरे में केस की सुनवाई हो रही थी. पीड़िता के बयान के लिए एम्स में स्पेशल कोर्ट बनाया गया था.

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