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निर्भया का एक दोषी इंतज़ार कर सकता हैं बाकी तीन को फांसी दी जाए : वकील

31 Jan, 2020 983

संवाददाता/in24 न्यूज़.
निर्भया गैंगरेप के दोषियों ने फांसी टालने के लिए जितने कानूनी दांव पेच लगा सकते थे, लगाए, मगर उनकी दाल नहीं गली. विनय की फांसी की तारीख टालने की याचिका पर शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान तिहाड़ के वकील ने कहा है कि विनय इंतजार कर सकता है लेकिन बाकी तीन दोषियों को कल फांसी दी जाए. तिहाड़ जेल के वकील ने कहा कि जिसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है, उसे छोड़कर बाकी तीन दोषियों को कल यानी 1 फरवरी को फांसी दी जाए. बता दें कि निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह फांसी दी जानी थी, लेकिन दोषियों के वकीलों ने उनकी फांसी टालने के लिए रिव्यू पिटीशन डाली थी. उसके बाद कोर्ट ने चारों दोषियों को 1 फरवरी की सुबह फांसी देने का फैसला सुनाया. लेकिन दोषियों की फांसी टालने के लिए उनके वकीलों ने फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया. इसी मामले में शुक्रवार को फिर से सुनवाई हुई और तिहाड़ जेल के वकील ने कहा कि आरोपी विनय कुमार को छोड़कर बारी बचे तीनों दोषियों को शनिवार यानी एक फरवरी को फांसी पर लटकाया जाए. क्योंकि विनय कुमार की दया याचिका अभी लंबित है. इसलिए उसे एक फरवरी को फांसी नहीं दी जा सकती. तिहाड़ जेल की ओर से पेश हुए वकील इरफान अहमद ने कहा कि केवल एक दोषी की (विनय शर्मा) की दया याचिका लंबित है और अन्य को फांसी दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि इसमें कोई अवैधता नहीं है. बता दें दोषी पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार के वकील एपी सिंह ने अदालत से फांसी पर ‘अनिश्चितकालीन’ स्थगन लगाने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि दोषियों में कुछ के द्वारा कानूनी उपायों का इस्तेमाल किया जाना बचा हुआ है. गौरतलब है कि निचली अदालत ने 17 जनवरी को गैंगरेप के चारों दोषियों मुकेश (32), पवन (25), विनय (26) और अक्षय (31) को मौत की सजा देने के लिए दूसरी बार ब्लैक वारंट जारी किया था, जिसमें एक फरवरी की सुबह छह बजे तिहाड़ जेल में उन्हें फांसी देने का आदेश दिया गया. इससे पहले सात जनवरी को अदालत ने फांसी के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की थी.

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