पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में दो नाबालिग दोषी करार
संवाददाता/in24 न्यूज़.
पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में तीन साल बाद शुक्रवार को जुवेनाइल कोर्ट ने ट्रायल पर चल रहे दो नाबालिगों को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को सात अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले 14 अगस्त 2019 को सत्र न्यायालय ने इस मामले के छह आरोपियों को बरी कर दिया था। बता दें कि पहलू खान मॉब लिंचिंग के मामले में कुल 8 आरोपियों में से 6 आरोपियों को जिला अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। जबकि उस वक्त दो आरोपियों के नाबालिग होने की वजह से इनकी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही थी। एक अप्रैल 2017 को पहलू खान अपने बेटों के साथ वाहन में मवेशी लेकर जा रहे थे, तभी जयपुर-दिल्ली हाइवे पर गोतस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से देशभर में सियासी बवाल मचा था। जिसके बाद इस मामले में दो एफआइआर दर्ज की गई थीं। एक एफआईआर में पहलू और उसके परिवार पर हमला करने वाली भीड़ को आरोपी बनाया गया, दूसरी एफआईआर पहलू खान और उसके परिवार के खिलाफ की गई। दरअसल पहलू और उसके बेटों पर गोतस्करी का आरोप लगाया गया था। मारपीट के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने दो नाबालिग आरोपियों को दोषी करार दिया है। इससे पहले 14 अगस्त 2019 को पहलू खान के साथ मारपीट करने के मामले में अपर जिला और सत्र न्यायालय ने अपने फैसले में मामले के छह आरोपियों को बरी कर दिया था।