डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले की सीबीआई करेगी जांच, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

 13 Aug 2024  357

कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के मामले ने देशभर में जोर पकड़ लिया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, सभी बयान कल सुबह 10 बजे तक सौंपे जाएंगे। कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तत्काल केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। 

वहीं इससे पहले कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पद से प्रोफेसर डॉ. संदीप घोष को छुट्टी पर भेज दिया था। और कुछ समय बाद ही उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में नियुक्त कर दिया गया था। इसे लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर प्रिंसिपल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था तो उन्हें किसी अन्य सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कैसे नियुक्त किया जा सकता है। इसे लेकर आज दोपहर तीन बजे से पहले संदीप घोष को छुट्टी का आवेदन जमा करने को कहा गया था।

गौरतलब है कई बीते शुक्रवार की सुबह कोलकाता में स्थित आरजी कर अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। बताया जा रहा है कि उसके साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शनिवार को एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया गया था। ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने मामले की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की थी। इसके अलावा कई अन्य जनहित याचिकाएं (पीआईएल) भी दायर की गई थीं, जिनमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी।