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पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

14 Jul, 2026 28

जम्मू की एक विशेष अदालत ने पहलगाम मामले में लश्कर-ए-तैबा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने कहा है कि निष्पक्ष जांच के लिए हाफिज सईद को हिरासत में लेना जरूरी है। मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने 8 जुलाई को यह आदेश जारी किया था। इससे पहले, 6 जुलाई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पहलगाम हमले के संबंध में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था।

एजेंसी ने कहा था कि बैसरंगहाटी में हुए आतंकी हमले की साजिश हाफिज सईद ने रची थी। एनआईए ने हाफिज पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है। 22 अप्रैल, 2025 को आतंकवादियों ने पहलगाम में लोगों से धर्म के बारे में पूछकर उनकी हत्या कर दी थी। इस हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे। इसके बाद, भारत ने 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 जगहों पर हमले किए। भारत का दावा है कि इसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए।

पहलगाम हमले के बाद, एनआईए ने 15 दिसंबर, 2025 को अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की। इसमें पाकिस्तानी आतंकी सरगना साजिद जट्ट समेत 6 आतंकवादियों को आरोपी बनाया गया था। उस समय हाफिज सईद का नाम सामने नहीं आया था। पहलगाम हमले में 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। आतंकवादियों का सरगना सैफुल्लाह जट्ट उर्फ लंगड़ा अभी भी जीवित है। उस पर 10 लाख रुपये का इनाम है।

हमले में शामिल दो आतंकवादियों को 28 जुलाई को पकड़ लिया गया। उनके पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए। इनमें बैसरान घाट की लोकेशन और स्क्रीनशॉट मिले। ये मोबाइल फोन कराची की सप्लाई चेन के जरिए पाकिस्तान पहुंचे थे। हमले में इस्तेमाल किया गया एक्शन कैमरा अमेरिका में बना था और चीन के रास्ते आतंकवादियों तक पहुंचा था। इसका इस्तेमाल बाइकिंग, ट्रेकिंग, डाइविंग और यात्रा के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है।

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