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दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए दी हरी झंडी

06 Jul, 2021 898

संवाददाता/in24 न्यूज़.
ट्विटर को अब मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने मंगलवार को माना कि उसने नए आईटी रूल्स का पालन नहीं किया है। इस पर हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि अब हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। आईटी रूल्स लागू होने के बाद भी अब तक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अमित आचार्य ने शिकायत दर्ज कराई थी जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या ट्विटर नियमों की अवहेलना कर रहा है तो इस पर केंद्र ने हां में जवाब दिया। इसके बाद ट्विटर की ओर से पेश वकील सज्जन पुवैया ने भी माना कि हमने आईटी रूल्स का पालन नहीं किया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या आप कह रहे हैं कि ट्विटर नियमों का पालन नहीं कर रहा है? इस पर केंद्र ने कहा हां। तब ट्विटर ने भी सहमति जताते हुए कहा कि ये सही है कि आज की तारीख तक हमने नए आईटी रूल्स का ठीक तरह से पालन नहीं किया है। हाईकोर्ट ने ट्विटर से कहा कि आपने कोर्ट को गलत जानकारी दी है। कोर्ट ने कहा कि उनके इस्तीफे के बाद आप कम से कम किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते थे। ट्विटर ने कहा कि हम नए अधिकारी की नियुक्ति करने जा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? अगर ट्विटर को लगता है कि वो अपनी मर्जी से जितना समय लेना चाहता है ले सकता है तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। कोर्ट ने ट्विटर के वकील से कहा कि आप हमें अपने क्लाइंट यानी ट्विटर से पूछ कर बताएं कि शिकायत अधिकारी की नियुक्ति में और कितना समय लगेगा? हाईकोर्ट में केंद्र सरकार को बताया कि 26 फरवरी को नोटिफिकेशन के मुताबिक तीन महीने की मोहलत गलती सुधारने को दी थी, लेकिन डेढ़ महीने बाद भी जब ट्विटर ने सुधरने की दिशा में कोई पहल नहीं की तो हमें कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अब हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। क्योंकि ट्विटर को भारत में अगर अपना काम करना है तो उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे बर्ताव करना है। बता दें कि कुछ समय से ट्विटर लगातार विवादों में बना हुआ है।

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