BUDGET 2022: देखें बजट की ख़ास और आम बात, क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा
01 Feb, 2022
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संवाददाता/ in24 न्यूज़
बजट में इस बार अपडेटेड टैक्स फॉर्म जारी किया गया है. जिसका मतलब है कि टैक्स पेयर्स दो साल तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न में अगर गलती से कुछ छूट जाता है तो उसमें सुधार किया जा सकता है.
इसके अलावा को-ऑपरेटिव सोसाइटी को अब 14 फीसदी की दर से MAT चुकाना होगा, साथ ही एक करोड़ से 10 करोड़ की आमदनी वाली सोसाइटी को सिर्फ 7 फीसदी सरचार्ज चुकाना पड़ेगा. यही नहीं दिव्यांग व्यक्ति के पैरेंट को 60 साल की उम्र तक एन्युटी मिल सकेगी.
नेशनल स्कीम पेंशन यानी NPS टियर-1 में अब तक नियोक्ता की तरफ से किये गए योगदान के सिर्फ 10 फीसदी रकम तक इनकम टैक्स में छूट मिलती है, जबकि अब 14 फीसदी तक निवेश पर टैक्स छूट मिलेगी. इसका मतलब है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी.
अगर कोई आमदनी की घोषणा नहीं करता है तो ऐसे में सर्च में पाई गई रकम पर पूरा टैक्स चुकाना पड़ेगा. बिजनेस प्रमोशन के लिए भी एजेंट को हर साल 20,000 रुपये से अधिक के गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ेगा.
बता दें कि इस बार बजट में टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है यानी किसी तरह की राहत नहीं दी गई है लेकिन पिछले बजट में बदले गए टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है. 2.5 लाख से 3 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता है. साथ ही इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 87A के तहत 12,500 रुपये की कर छूट मिलती है. 3 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर भी 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता है. Section 87A के तहत 12,500 रुपये की कर छूट मिलती है. इस तरह इस टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपये तक की आय तक 87A के तहत कर छूट मिलने से कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती.
अगर कोई आमदनी की घोषणा नहीं करता है तो ऐसे में सर्च में पाई गई रकम पर पूरा टैक्स चुकाना पड़ेगा. बिजनेस प्रमोशन के लिए भी एजेंट को हर साल 20,000 रुपये से अधिक के गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ेगा.
बता दें कि इस बार बजट में टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है यानी किसी तरह की राहत नहीं दी गई है लेकिन पिछले बजट में बदले गए टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है. 2.5 लाख से 3 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता है. साथ ही इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 87A के तहत 12,500 रुपये की कर छूट मिलती है. 3 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर भी 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता है. Section 87A के तहत 12,500 रुपये की कर छूट मिलती है. इस तरह इस टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपये तक की आय तक 87A के तहत कर छूट मिलने से कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती.
आइए जानते हैं क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा?
क्या सस्ता
- मोबाइल चार्जर सस्ता होगा
- खेती का सामान सस्ता होगा
- हीरे के गहने सस्ते होंगे
- जूते-चप्पल सस्ते होंगे
- विदेश से आने वाली मशीने सस्ती होंगी
- मोबाइल फोन, कपड़ा, चमड़ा
- मेंथा ऑयल पर कस्टम ड्यूटी घटी
क्या महंगा
कैपिटल गुड्स पर 7.5 फीसदी आयात शुल्क
इमिटेशन ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
विदेशी छाता भी महंगा होगा.