मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

 05 Apr 2024  667

संवाददाता/in24 न्यूज़.
मदरसा एजुकेशन एक्ट को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मदरसा संचालकों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा ऐक्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह असंवैधानिक है और सेकुलरिज्म के खिलाफ है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी इस बेंच में शामिल थे। बेंच ने कहा कि मदरसा बोर्ड का उद्देश्य नियामक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कहना पहली नजर में ठीक नहीं है कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड का गठन करना सेकुलरिज्म के खिलाफ है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वह मदरसे के छात्रों को आम स्कूलों में ट्रांसफर करे और उनका नामांकन कराए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने कहा था कि सरकार के पास यह पावर नहीं है कि वह धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड का गठन करे। इसके अलावा सरकार स्कूली शिक्षा के लिए किसी ऐसे बोर्ड का भी गठन नहीं कर सकती।