किसान ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला : दिल्ली सरकार तय करे

 18 Jan 2021  758

संवाददाता/in24 न्यूज़.
किसान आंदोलन और उनके द्वारा गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकाले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है कि इस मामले में दिल्ली सरकार तय करे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली एक कानून और व्यवस्था का मामला है. अदालत ने कहा दिल्ली पुलिस को यह तय करने का पहला अधिकार है कि किसे राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए? मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पर कि इस मामले से निपटने का अधिकार पुलिस का है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और दिल्ली पुलिस को इस बात पर विचार करना चाहिए कि प्रदर्शनकारी किसान राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर या वाहन मार्च आयोजित कर सकते हैं या नहीं. भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद ए. बोबडे ने अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि दिल्ली में प्रवेश एक कानून और व्यवस्था का मुद्दा है. हम इसे तय करने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं. इससे पहले अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि लोग शहर के बाहर डेरा डाले हुए हैं. 26 जनवरी को अवैध रूप से प्रवेश करने की धमकी दी गई है. सरकार अपने हाथों को मजबूत करने के लिए अदालत को देख रही है. सरकार चाहती थी कि अदालत दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में किसान रैलियों पर रोक लगाने का आदेश दें. सरकार ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ असंतोष व्यक्त करने के अधिकार में विश्व स्तर पर देश का अपमान करना नहीं है. बता दें कि सरकार और किसानों की बातचीत के अनेक दौर के बाद भी अबतक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है.