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चिदंबरम को सुप्रीम झटका

26 Aug, 2019 969

संवाददाता/in24 न्यूज़.   
सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम सीबीआई वाले केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम की याचिका को निष्‍प्रभावी मान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीबीआई द्वारा पी चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद उनकी याचिका निष्प्रभावी हो गई है. हालांकि पी चिदंबरम की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने यह तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के चलते सीबीआई को गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को नहीं माना और याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते जस्टिस भानुमति ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला है कि एक बार गिरफ्तारी के बाद अग्रिम ज़मानत की अर्जी निष्प्रभावी हो जाती है. इस पर पी चिदंबरम की ओर से केस की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कोर्ट को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा कि सीबीआई वाले मामले में अब भी सुनवाई हो सकती है. इसके लिए उन्‍होंने आर्टिकल 21 का हवाला दिया.

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